अब रिटायरमेंट आयु 67 साल मानी जाएगी नई पुरानी पेंशन के लिए नया नियम लागू Government Employees Old Pension Rules

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Government Employees Old Pension Rules: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए पेंशन संबंधी नियमों को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण किया गया है पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी 60 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में रिटायर होता है और उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन अधिकतम 67 वर्ष की आयु मृतक की आयु के आधार पर 7 वर्ष तक ही पूरे परिवार को पेंशन प्रदान की जाएगी इसके बाद केवल सामान्य दर से ही पेंशन प्रदान की जाएगी कर्मचारियों के बीच चली आ रही भ्रम की स्थिति एवं स्पष्ट हो गई है।

विभाग ने जारी किया स्पष्टीकरण

कुछ मंत्रालय और विभागों में यह भ्रम था कि जिन कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष रखी गई है क्या उनके परिवार को भी 67 वर्ष की आयु तक ही पूरी पारिवारिक पे पेंशन दी जाएगी या उससे अधिक समय तक पेंशन दी जाएगी मंत्रालय और विभागों के इसी भ्रम को दूर करने के लिए पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग ने यह नियम स्पष्ट किया है ताकि किसी भी प्रकार का कोई भ्रम ना रहे अब 67 वर्ष की आयु तक नियम लागू होगा यानी की 67 वर्ष तक । की आयु तक की पूरी पारिवारिक पेंशन दी जाएगी

65 वर्ष में रिटायर होने वाले कर्मचारी भी होंगे शामिल

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के डॉक्टरों एवं कुछ अन्य सेवाओं में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष रखी गई है इन विभागों में यह प्रश्न उठ रहा था कि क्या ऐसे कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को भी उसी प्रकार से 7 वर्ष की पूरी फैमिली पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी इस पर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कर्मचारी 60 या 65 वर्ष किसी भी उम्र में रिटायर हुआ हो लेकिन नियम सब पर एक समान ही लागू रहेंगे।

क्या है नए नियम

नए नियम के अनुसार यदि कर्मचारी की मृत्यु सेवानिवृत्ति के बाद होती है तो उसके परिवार को अधिकतम 7 वर्ष तक या मृतक की 67 वर्ष की आयु तक पूरी पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। यह नियम उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जो 60 या 65 वर्ष की आयु में रिटायर हुए हैं। 7 वर्ष पूरे होने या मृतक की आयु 67 वर्ष पूरी होने के बाद फैमिली पेंशन सामान्य दर से प्रदान की जाएगी।

 इस स्पष्टीकरण से पेंशनर्स को मिली राहत

पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी ने कहा कि यह स्पष्टीकरण स्वागत योग्य है क्योंकि कुछ विभागों में पेंशन के नियमों को लेकर  भ्रम बना हुआ था संगठन के संरक्षक हरिशंकर तिवारी ने कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि यदि कोई कर्मचारी 65 वर्ष की आयु में रिटायर होता है और उसकी मृत्यु 66 वर्ष की आयु में हो जाती है तो उसके परिवार को अधिकतम 67 वर्ष की उम्र तक यानी केवल एक साल तक ही पूरी पेंशन दी जाएगी।

ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें

यदि कर्मचारी की मृत्यु सेवानिवृत्ति के 10 वर्ष बाद होती है और कर्मचारी की उम्र 70 साल या उससे अधिक हो चुकी है तो परिवार को पूरी पारिवारिक पेंशन नहीं दी जाएगी पूरी पेंशन सिर्फ उन मामलों में ही दी जाएगी जहां मृत्यु सेवानिवृत्ति के 7 वर्ष के भीतर हो जाए और मृतक की आयु 67 वर्ष से अधिक ना हुई हो कर्मचारी की मृत्यु इससे पहले होती है तो उसके परिवार को पूरी पेंशन दी जाएगी।

क्यों जानना जरूरी है यह जानकारी?

यह नया नियम उन परिवारों के लिए बहुत आवश्यक है जिनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह पेंशन पर निर्भर होती है सही जानकारी न होने पर कई बार परिवारिक पेंशन में देरी या कटौती हो जाती है इसलिए पेसनर्स कल्याण विभाग ने सभी मंत्रालय और विभागों को निर्देश दे दिए हैं कि वे इस नए नियम का पालन सुनिश्चित कर दें जिससे कर्मचारियों के परिवार को इसका लाभ मिल सके।