सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, अब 20 साल में मिलेगा कर्मचारियों को रिटायरमेंट Central Government Employees VRS Rules

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Central Government Employees VRS Rules: सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है केंद्र सरकार ने VRS को लेकर एक नई गाइडलाइंस जारी की है जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब कोई भी सरकारी कर्मचारी 20 साल की नियमित सर्विस पूरी कर लेता है तो वह अपनी सेवा से स्वैच्छिक रूप से रिटायरमेंट लेने का अधिकार प्राप्त कर लेगा केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कई महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए हैं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने उन सरकारी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित सेवानिवृत्ति और उससे जुड़े उन सभी पहलुओं पर नई गाइडलाइंस जारी की है वैसे कर्मचारी जिन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुना है सरकारी कर्मचारियो के लिए यह एक महत्वपूर्ण खबर है।

स्वैच्छिक रिटायरमेंट का मिलेगा लाभ

नए नियम के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी 20 साल की सेवा नियमित रूप से पूरी करता है तो ऐसे सभी कर्मचारी अपनी सेवा से स्वैच्छिक रूप से रिटायरमेंट ले सकते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस में यह जानकारी दी गई है नियम 13 के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चुनाव करने वाले सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्वैच्छिक रिटायरमेंट का लाभ मिलेगा और वे सभी कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे।

UPS के तहत मिलने वाले लाभ

नई गाइडलाइंस में साफ किया गया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को पेंशन ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ उनकी पात्रता के अनुसार मिलेंगे यह प्रावधान नेशनल पेंशन स्कीम प्रणाली में शामिल कर्मचारियों को अधिक लचीलापन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू हुआ है इससे कर्मचारियों को यह भरोसा हो सकेगा कि यदि वे लंबी सेवा के बाद जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहे तो उनके पेंशन के अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे सरकारी कर्मचारी अपनी वित्तीय योजना को और बेहतर तरीके से निर्धारित कर सकेंगे रिटायरमेंट मामलों की जानकारी के हिसाब से देखा जाए तो सरकार का यह कदम यूपीएस प्रणाली को और अधिक आकर्षक बनाकर कर्मचारियों को इससे जोड़ने का है।

3 महीने पहले देनी होगी अपने विभाग को जानकारी

20 साल की सेवा पूरी करने के बाद यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उसे कम से कम 3 महीने पहले अपने विभाग को रिटायरमेंट की जानकारी देनी होगी इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी जारी की गई गाइडलाइंस में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस नियम के अनुसार कर्मचारी कम से कम 3 महीने पहले अपनी नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप से देकर सूचित करेगा और सर्विस से रिटायर हो सकेगे।

जबकि देशभर के कर्मचारी UPS को ना अपना कर पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं काफी कम कर्मचारियों द्वारा यूपीएस में नामांकन कराया जा रहा है ऐसे में सरकार द्वारा की गई इस नई घोषणा के बाद कर्मचारी यूपीएस का अपनाते हैं या नहीं यह देखने वाली बात होगी।